उत्‍तर प्रदेश: आजम खान की विधायकी रद्द, हेट स्पीच केस में हुई थी 3 साल की सजा

azam khan

नई दिल्‍ली. पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की सदस्यता समाप्त करते हुए रामपुर विधानसभा सीट (rampur assembly seat) रिक्त की गई है. इस संंबंध में स्पीकर सतीश महाना ने आदेश दिए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद फैसला लेते हुए विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को जानकारी भेजी है. रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान के सियासी करियर पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं. सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी.  जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था.

अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. सजा सुनाए जाने के बाद अब आजम खान के पास वोटिंग का भी अधिकार नहीं होगा. हालांकि आजम खान 60-90 दिनों में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं. अगर कोर्ट के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाती है तो आजम खान को कोई राहत नहीं मिलेगी.

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