Bombay HC dismisses plea against Jolly LLB 3: बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में फिल्म पर जजों का मजाक बनाने का आरोप लगाया था।

याचिकाकर्ता ‘एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ की ओर से दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ के बोल पूरे वकालत पेशे को अपमानित करते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि फिल्म के कुछ दृश्यों में जजों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने अदालत में कहा कि ये सिर्फ वकीलों का नहीं, बल्कि जजों का भी मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए और संबंधित गाने को हटाया जाए।
अदालत ने सुनवाई में क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस याचिका पर गंभीरता से विचार तो किया, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि उन्हें इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंच ने मुस्कराते हुए कहा- ‘हम शुरुआत से ही मजाक का सामना कर रहे हैं। हमारी चिंता मत कीजिए।’ इसके साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि फिल्म पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है।
दूसरी अदालत से भी मिली राहत
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि इसी तरह की याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया। इससे साफ है कि न्यायपालिका को लेकर दिखाए गए सिनेमा पर रोक लगाने का इरादा अदालतों का नहीं है।
फिल्म की रिलीज डेट तय
निर्देशक सुभाष कपूर की इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर कोर्टरूम ड्रामा में हास्य और व्यंग्य का तड़का लगाते नजर आएंगे। जॉली एलएलबी सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों को दर्शकों से काफी प्यार मिला था और अब तीसरे भाग को लेकर भी भारी उत्साह है। ‘जॉली एलएलबी 3’ को आगामी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।