भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव से पहले ईवीएम बैलेट पेपर नियमों में बदलाव किए हैं जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49बी के तहत ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी जिससे मतदाताओं को पहचान में आसानी हो। आयोग ने नोटा सहित सभी उम्मीदवारों के नाम एक ही फॉन्ट में छापने का भी निर्णय लिया है।

HighLights
- बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की नई पहल
- EVM पर लगेगी उम्मीदवार की कलर फोटो
- चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पहल
डिजिटल डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार चुनाव से पहले एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनावों से होगी।
चुनाव आयोग के मुताबिक, ECI ने वोटर्स की सुविधा और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम (EVM) बैलेट पेपर से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। यह बदलाव कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के नियम 49बी के तहत किए गए हैं।
EVM पर उम्मीदवार की कलर फोटो
चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों से ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी। अब से ईवीएम पर उम्मीदवार का चेहरा फोटो के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा, जिससे वोटर्स को उम्मीदवार की पहचान करने में परेशानी न हो।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा है, “भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम मतपत्रों की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, ताकि उनकी स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाई जा सके।”

चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पहल
बयान में आगे कहा गया, “यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में चुनाव आयोग द्वारा की गई 28 पहलुओं के अनुरूप है।”
चुनाव आयोग ने कहा कि नोटा सहित सभी उम्मीदवारों के नाम एक ही फॉन्ट और आसानी से पढ़े जाने योग्य पर्याप्त बड़े फॉन्ट आकार में छापे जाएंगे।