Goa: सरकारी जमीन पर 2014 से पहले बने अनाधिकृत मकानों को नियमित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी, जानें खासियत

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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में बताया है कि यह विधेयक उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होता है, जो कट-ऑफ तिथि से कम से कम 15 साल पहले राज्य में रह रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य भूमि, घर, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा नहीं है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

Goa assembly clears bill to regularise pre-2014 unauthorised houses on govt land
                                  गोवा सीएम प्रमोद सावंत – फोटो : एएनआई
गोवा विधानसभा ने गोवा भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो 28 फरवरी, 2014 से पहले सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत घरों को नियमित करेगा। राजस्व मंत्री अटानासियो मोनसेरेट द्वारा गुरुवार को पेश किए गए इस विधेयक में गोवा भूमि राजस्व संहिता, 1968 में एक नई धारा – 38ए – जोड़ने का प्रावधान है, जो डिप्टी कलेक्टर को ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने और पात्र आवेदकों को प्रथम श्रेणी का अधिभोग प्रदान करने का अधिकार प्रदान करेगा।
यह विधेयक सदन में विपक्ष की बहस के बीच पारित किया गया, जिन्होंने चिंता जताई कि इससे गैर-गोवावासियों को लाभ होगा। विधेयक के अनुसार, किसी संरचना का नियमितीकरण अधिभोग मूल्य के भुगतान के अधीन है, जिसे सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया, “यह केवल उन भूमिहीन गोवा निवासियों पर लागू होता है, जो कट-ऑफ तिथि से कम से कम 15 साल पहले राज्य में रह रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य भूमि, घर, फ्लैट या संपत्ति में पैतृक हिस्सा नहीं है।”

हालांकि, विधेयक में संरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों, तटीय विनियमन क्षेत्रों, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों, खजाना भूमि (निचले तटीय आर्द्रभूमि), सड़क सेटबैक और प्राकृतिक जल चैनलों के अंतर्गत आने वाली भूमि को शामिल नहीं किया गया है।

सावंत ने स्पष्ट किया कि ऐसी संरचनाएं इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। विधेयक में कहा गया है कि नियमितीकरण के लिए अधिकतम पात्र क्षेत्र 400 वर्ग मीटर है, जिसमें प्लिंथ क्षेत्र और घरों के चारों ओर दो मीटर का बफर क्षेत्र (यदि उपलब्ध हो) भी शामिल है।

निर्धारित सीमा से अधिक अतिक्रमित क्षेत्र को नियमितीकरण की पूर्व शर्त के रूप में सरकार को सौंपना होगा। विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदक अधिनियम की अधिसूचना के छह महीने के भीतर नियमितीकरण के लिए आवेदन करें, तथा उप-कलेक्टर के पास ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए छह महीने का समय होगा।

कानून में नियमित संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर 20 वर्ष का प्रतिबंध भी लगाया गया है, सिवाय परिवार के किसी सदस्य को उपहार के रूप में देने के। कानून में कहा गया है, “आवेदकों द्वारा की गई किसी भी झूठी घोषणा के कारण नियमितीकरण रद्द किया जा सकता है, दो साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।”

विधेयक का उद्देश्य, उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, लंबे समय से रह रहे लोगों को भूमि सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को रोकना और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं है, यद्यपि अधिभोग मूल्य के माध्यम से राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है।

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