PF निकासी में बड़ा बदलाव: 36 महीने से निष्क्रिय खातों में सीधे आएंगे पैसे, लाखों लोगों को राहत

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड से जुड़ा एक अहम बदलाव किया है। नए नियम के तहत ऐसे खाते जो 36 महीने या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं, उनमें जमा छोटी राशि अब सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा सकेगी। इससे करीब 7 लाख खाताधारकों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है।


क्या है नया नियम?

EPFO के अनुसार, जिन PF खातों में

  • 36 महीने से कोई लेन-देन नहीं हुआ है

  • और बैलेंस 1000 रुपये तक है

ऐसे खातों की राशि अब सीधे संबंधित बैंक खाते में भेजी जा सकती है। पहले ऐसे छोटे-बैलेंस वाले निष्क्रिय खातों के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।


किसे मिलेगा फायदा?

  • जिन्होंने कम समय के लिए नौकरी की थी

  • नौकरी छोड़ने के बाद PF ट्रांसफर नहीं कराया

  • छोटे अमाउंट के कारण क्लेम नहीं किया

अक्सर लोग कुछ दिनों या महीनों की नौकरी के बाद PF क्लेम करना भूल जाते हैं। ऐसे में खाते निष्क्रिय हो जाते हैं और छोटी रकम अटकी रह जाती है।


प्रक्रिया कैसे काम करेगी?

  • EPFO निष्क्रिय खातों की पहचान करेगा

  • KYC और बैंक डिटेल्स वेरिफाई होंगी

  • योग्य खातों में राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी

हालांकि, जिन खातों में बैंक या आधार लिंक नहीं है, उन्हें पहले अपडेट करवाना होगा।


क्या ध्यान रखें?

✔️ अपना UAN सक्रिय रखें
✔️ बैंक और आधार लिंक स्टेटस जांचें
✔️ EPFO पोर्टल पर KYC अपडेट रखें

अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का पुराना PF खाता है, तो उसे चेक करना फायदेमंद हो सकता है।


क्यों जरूरी है यह फैसला?

सरकार और EPFO का उद्देश्य निष्क्रिय खातों में पड़ी छोटी राशि को सरल तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों को अपनी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बचत वापस मिल सकेगी।


निष्कर्ष

PF से जुड़ा यह नया नियम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जिनके खाते लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे। अब बिना जटिल प्रक्रिया के सीधे बैंक खाते में पैसा आ सकता है।

अगर आपका PF खाता भी पुराना है, तो तुरंत उसकी स्थिति जांच लें।

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